सीएमएपी

परिनियमन और अनुमोदन नीति (सीएमएपी)

एकरूपता बनाए रखने और संबद्धित मेटाडाटा तथा कीवर्ड्स के साथ मानकीकरण लाने केलिए प्राधिकृत विषयवस्‍तु प्रबंधक द्वारा एक सुसंगत रूप में विषयवस्‍तु को दिया जाएगा । दर्शक की आवश्‍यकता के अनुसार, विषयवस्‍तु को प्रस्‍तुत करने केलिए श्रेणीबद्ध तरीके में विषयवस्‍तुओं को व्‍यवस्थित करें और कार्यकुशलता से संगत विषयवस्‍तु को पुन: प्राप्‍त करने केलिए, विषयवस्‍तु को एक विषयवस्‍तु प्रबंधन प्रणाली जो उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस होनेवाले वेब आधारित होगा, के ज़रिए वेबसाइट को दिया जाएगा ।

वेबसाइट के विषयवस्‍तु निम्‍नसूचित पूरे जीवन-चक्र प्रक्रिया के माध्‍यम से चला जाता है :-

विषयवस् ‍ तु एक बार दिए जाने पर, इसे वेबसाइट में प्रकाशित करने के पहले अनुमोदित और परिनियमित किया जाता है । परिनियमन बहुस् ‍ तरीय है और भूमिका आधारित है । यदि किसी भी स्‍तर पर विषयवस्‍तु अस्‍वीकार किया तो, उसे संशोधन केलिए विषयस्‍तु के आरंभक को वापस दिया जाता है ।

विविध विषयवस्‍तु तत्‍वों को निम्‍नानुसार वर्गीकृत किया जाता है :-

सीएसएल ने प्रत्‍येक विषयवस्‍तु तत्‍वों केलिए उचित प रिनियामक और अनुमोदक को निर्धारित‍ किया है ।

क्र.सं. विषयवस्‍तु परिनियामक अनुमोदक
1 प्रकाशन कंपनी सचिव निदेशक (वित्‍त)
2 प्रकाशन महा प्रबंधक (वित्‍त) निदेशक (तकनीकी)
3 निष्‍पादन महा प्रबंधक (मानव संसाधन) निदेशक (तकनीकी)
4 मुख्‍य कार्मिक और
मानव संसाधन नीति
महा प्रबंधक (औद्योगिक संबंध एवं प्रशासन) निदेशक (तकनीकी)
5 निगमित सामजिक उत्‍तरदायित्‍व (सीएसआर) संबंधित विभाग के विभागाध्‍यक्ष संबंधित विभाग के निदेशक
6 निविदा मुख्‍य महा प्रबंधक (पोत मरम्‍मत) निदेशक (तकनीकी)
7 निविदा महा प्रबंधक (पोत निर्माण) निदेशक (तकनीकी)
8 निविदा कंपनी सचिव निदेशक (तकनीकी)

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